पुलिस का आरोप है कि शुभेंदु ने उस कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का अपमान किया।
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी है। उन पर जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप था। जस्टिस जॉय सेनगुप्ता के मुताबिक विरोध प्रदर्शन वाले दिन शुभेंदु ने किसी के खिलाफ कोई कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने शुभेंदु को भी संभल कर बोलने की नसीहत दी।
शुभेंदु जादवपुर रैगिंग मामले के विरोध में प्रदर्शन करने गए थे। उस समय, जादवपुर पुलिस स्टेशन ने पुलिस के काम में बाधा डालने और अन्य आरोपों के लिए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शुभेंदु ने 17 अगस्त को जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र की रहस्यमय मौत के विरोध में भाजपा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उस वक्त उन पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। पुलिस का आरोप है कि शुभेंदु ने उस कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का अपमान किया।
हालांकि, विरोध प्रदर्शन के दिन शुभेंदु अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं था।